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Sukanya Samriddhi Yojana | कन्या समृद्धि योजना क्या है


Sukanya Samriddhi Yojana | सुकन्या समृद्धि योजना केंद्रीय सरकार द्वारा 2015 में शुरू की गई एक छोटी बचत योजना है। आज के बढ़ती महंगाई के दौर में यह निचले वर्ग तथा माध्यम वर्ग के लिए अत्यंत लाभकारी है। इस योजना की सहायता से अभिवावक बच्चियों की पढाई एवं शादी लिए आसानी से एक अच्छी रकम जमा कर सकते हैं। इस छोटी बचत योजना के तहत किसी भी 10 वर्ष से कम की कन्या का बचत खाता महज 250 रुपए से खुलवाया जा सकता है। इसके पश्चात् 100 रुपए के गुणक में पैसे जमा कराये जा सकते हैं।

योजना के अंतर्गत कैसे और कहाँ खुलवाएं खाता

सुकन्या समृद्धि योजना के तहत माता-पिता एवं क़ानूनी अभिवावक बच्ची के नाम से बचत खाता खुलवा सकते हैं।

• इस योजना के तहत 10 वर्ष से कम की किसी भी बच्ची के नाम से एक ही खIता खोला जा सकता है।

• एक परिवार को केवल दो बच्चियों के लिए खाता खोलने की अनुमति है जबकि जुड़वाँ बच्चियां होने पर पर्याप्त प्रमाण प्रस्तुत करने पर परिवार 3 खाते खुलवा सकता है।

• इस योजना के अंतर्गत किसी भी पोस्ट ऑफिस अथवा कमर्शियल बैंक की अधिकृत शाखा में खाता खुलवाया जा सकता है।

• खाता खोलने के लिए जरुरी दस्तावेजों के साथ महज 250 रुपए की रकम जमा करवाने की आवश्यकता होती है जिसके पश्चात् हर वित्तीय वर्ष में न्यून्तम 250 रुपए जबकि एक बार या फिर किश्तों में 1.5 लाख तक की रकम जमा कराइ जा सकती है।
• खाते में पैसे जमा करने के लिए अभिवावक कैश,चेक,डी डी एवं ऑनलाइन ट्रांसफर आदि तरीकों का इस्तेमाल सकते हैं।

• इस खाते में खाता खोलने से 15 वर्ष की अवधी तक ही राशि जमा करवाई जा सकती है। अगर एक 3 वर्ष की बच्ची का खाता खुलवाया जाता है, तो उस खाते में बच्ची के 18 वर्ष का होने तक राशि जमा करवाई जा सकती है।

खाता खुलवाने के लिए जरुरी कागजात

सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत खाता खोलने हेतु निम्नलिखित दस्तावेज़ आवश्यक हैं:

• बच्ची का जन्म प्रमाण पत्र

• बच्ची व अभिवावक का पहचान पत्र

• बच्ची व अभिवावक का निवास प्रमाण पत्र

सुकन्या समृद्धि योजना के फायदे

• इस योजना के तहत खोले गए खाते में जमा राशि पर 8. 5 % के दर से ब्याज मिलता है, जोकि समय-समय पर वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधन के अधीन है।

• इनकम टैक्स की धारा 80 के तहत इस खाते में जमा की गई राशि तथा उसपे मिलने वाले बयाज को टैक्स भुगतान की श्रेणी से।

खाता परिपक्क कब होगा

• खाता खोलने से 21 वर्ष पूरा होने पर अथवा बालिका की शादी होने पर खता परिपक्क हो जाता है।

• साथ ही बालिका के 18 वर्ष का होने पर उसकी उच्च शिक्षा के लिए 50 % तक की राशि खाते से निकली जा सकती है।

इन परिस्तिथियों में खाते के परिपक्क होने से पहले निकाली जा सकती है जमा राशि

• खाताधारक की मृत्यु हो जाने पर- इस परिस्तिथि में अभिवावक बच्ची का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर खाता बंद करके ब्याज सहित पूरी राशि निकल सकते हैं।

• जीवन के खतरे वाली बीमारी होने पर- ऐसी परिस्तिथि में खाता खोले जाने के 5 साल के बाद बंद करवाया जा सकता है।

खाता स्थानांतरण (ट्रांसफर)- मुमकिन ?

• सुकन्या समृद्धि योजना खाते को देश भर में कही भी आसानी से स्थान्तरित किया जा सकता है। यदि खाताधारक खाता खोलने के मूल स्थान से कही और स्थान्तरित हो जाता है तो ऐसी परस्तिथि में खाताधारक अथवा उसके माता-पिता एवं अभिवावक स्थान्तरण का प्रमाण प्रस्तुत कर खाते को वर्तमान जगह की किसी भी शाखा में स्थान्तरित करवा सकते हैं।

• स्थान्तरण का प्रमाण प्रस्तुत न कर पाने पर भी स्थान्तरण संभव है परन्तु इसके लिए जिस पोस्ट ऑफिस या बैंक में, जहाँ खाता खोला गया था वहां 100 रुपए की फीस का भुगतान करना होगा । सुकन्या समृद्धि योजना से जुडी कुछ खास शर्तें

• यदि खाताधारक की शादी खाता खुलने के 21 वर्ष पूरे होने से पहले हो जाती है तो खाते में राशि जमा नहीं कराइ जा सकती।

• इस योजना के अंतर्गत केवल भारतीय नागरिक ही खाता खुलवा सकते हैं।

• यदि खाता खुलवाने के बाद बच्ची किसी और देश में चली जाती है और वहां की नागरिकता ले लेती है तो उसी दिन से जमा राशि पर बयाज मिलना बंद हो जायेगा।

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