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प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना


आज के मंहगाई के दौर में छोटी से छोटी चीजे इतनी मंहगी हो गई हैं की जरुरी चीज़े भी आम आदमी की पहुंच से बाहर होती जा रही हैं। इन्हीं जरुरी चीजों में से एक है जीवन बीमा। जीवन बीमा एक अतिआवश्यक सुविधा है जो एक व्यक्ति के जाने के बाद उसके परिवार को आर्थिक सहायता देती है। लेकिन बीमा की किश्ते इतनी महंगी होती हैं की एक आदमी जिसका गुजर बसर भी ठीक से नहीं हो पा रहा, वह बीमा के बारे में सोचता ही नहीं। भारत सरकार महंगाई और गरीब आदमी की जेब की छमता को समझते हुए 2015 में एक ऐसी जीवन बीमा योजना लेकर आई जिससे मात्र सालाना 330 का वार्षिक प्रीमियम देकर एक व्यक्ति सालाना 2 लाख का बीमा कवर ले सकता है।

क्या है प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना ?

प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत मात्र 330 रुपए के वार्षिक प्रीमियम का भुगतान करते हुए एक भारतीय अपने परिवार को 2 लाख का बिमा कवर दे सकता है। इस योजना के अंतर्गत नामांकन करवाने के लिए किसी भी मेडिकल चेकउप की आवश्यकता नहीं होती साथ ही चाहे व्यक्ति की मृत्यु किसी भी कारणवश हो, उसके परिवार को बीमा का क्लेम मिलना तय है। इस insurance policy की सुविधा को जारी रखने के लिए हर साल प्रीमियम भरकर नवीनीकरण करवाना आवश्यक है। इस योजना के अंतर्गत बीमा कवर की अवधि 1 जून से अगले साल 31 मई तक की होती है (यानी की एक साल)

पीएमजेजेबीवाई के लिए पात्रता की शर्तें:

• आवेदक की उम्र 18 -50 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

• आवेदक का व्यक्तिगत बैंक खाता होना चाहिए।

• आवेदक का आधार कार्ड होना चाहिए, इससे प्राथमिक के वाई सी होगी।

• साथ हे आवेदक को प्रीमियम का भुगतान करने के लिए ऑटो - डेबिट (यानी की अगली बार बिना अनुमति लिए प्रीमियम भुगतान) की अनुमति देनी होती है।

• एक व्यक्ति केवल एक ही बीमा ले सकता है। यदि किसी व्यक्ति के एक से अधिक बैंको में खाते हैं तो वह किसी एक खाते से ही बीमा पालिसी ले सकता है।

नामांकन की अवधि एवं पद्द्ति

• इस योजना के अंतर्गत 18-50 वर्ष का व्यक्ति 1 जून से 31 मई के बीच में कभी भी नामांकन करवाया जा सकता है लेकिन बीमा की अवधि अगले 31 मई तक ही रहेगी। यदि कोई सितम्बर में नामांकन करवाता है तो भी उसका बीमा कवर अगले वर्ष के 31 मई तक ही होता है।

• इस योजना में पहली बार नामांकन करवाने वाले व्यक्ति को शुरूआती 45 दिन के अंदर मृत्यु होने पर बीमा क्लेम नहीं मिल सकता (केवल एक्सीडेंट से मृत्यु होने पर मिल सकता है)। यह समय लियन अवधि कहलाता है अर्थात नामांकन के 45 दिन के अंदर केवल एक्सीडेंट से मृत्यु होने पर ही क्लेम मिल सकता है।

• यदि कोई व्यक्ति बीमा लेने के बाद बीच में योजना से बाहर निकलता है, वह आगे चलकर फिरसे अगले साल के 1 जून से इस योजना में पुनर्नामांकन करवा सकता है।

• पुनर्नामांकन की स्तिथि में फिर से 45 दिनों का लियन पीरियड लागू होगा।

प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा की समाप्ति

निम्नलिखित परिस्तिथियों में जीवन बीमा कवर समाप्त हो जायेगा एवं लाभ देय नहीं होगा:

• जिस बैंक खाते से बीमा पालिसी लिंक है यदि वह खता बंद हो जाये तो।

• जिस बैंक खाते से बीमा पालिसी लिंक है यदि प्रीमियम भरने की तारिक पर उसमे पर्याप्त राशि ना हो तो।

• अगर किसी ने एक से अधिक बैंको से या बीमा कंपनियों से इस योजना के अन्तर्गत नामांकन करवा रखा हो तो पता लगने पर एक ही पॉलिसी मान्य होगी। साथ ही दूसरी बीमा पॉलिसी का प्रीमियम जब्त भी हो सकता है।

• प्रीमियम प्राप्ति की तिथि पर कोई तकनिकी खराबी आने से या बैंक खाते में पर्याप्त राशि न होने पर पालिसी बंद हो जाएगी। ऐसी स्तिथि में पुनर्नामांकन कराकर 45 दिन का लियन पीरियड के साथ बीमा पालिसी फिर से चालू हो जाएगी।

• 50 वर्ष की आयु के बाद इस बीमा पालिसी में प्रवेश नहीं किया जा सकता।

• जबकि 55 वर्ष की आयु तक प्रीमियम भरा जा सकता है (निकटतम जन्मदिन तक) तथा इस पालिसी के अंतरतगत लाइफ कवर 55 वर्ष की उम्र तक ही मिलता है।

जरुरी लिंक:

• इस लिंक पर जाकर आप https://jansuraksha.gov.in/Default.aspx योजना के जुडी सभी जानकारी पढ़ सकते हैं।

• इस लिंक पर क्लिक करके आप योजना के नियम पढ़ सकते हैं https://jansuraksha.gov.in/Rules.aspx

• इस लिंक पर क्लिक करके आप एप्लीकेशन और क्लेम फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं https://jansuraksha.gov.in/Forms-PMJJBY.aspx

(सभी की सुविधा के लिए फॉर्म्स को 9 भाषाओं में बनाया गया है)

प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा का क्लेम कैसे करें:

• पालिसी धारक की मृत्यु हो जाने पर केवल नॉमिनी को ही क्लेम मिल सकता है।

• जरुरी दस्तावेज - क्लेम फॉर्म , पॉलिसीधारक का डेथ सर्टिफिकेट एवं नॉमिनी के अकाउंट का कैंसल्ड चेक की फोटोकॉपी।

• इस स्तिथि में नॉमिनी को क्लेम फॉर्म भरकर बैंक की उस शाखा में जमा करना होगा जहाँ पॉलिसीधारक का अकाउंट था। साथ ही नॉमिनी को अपने बैंक खाते से जुड़ा कैंसल्ड चेक की फोटोकॉपी तथा पोलिसी धारक का डेथ सर्टिफिकेट भी क्लेम फॉर्म के साथ जमा करना होगा।

• क्लेम फॉर्म https://jansuraksha.gov.in/Forms-PMJJBY.aspx इस लिंक से अथवा बैंक शाखा से भी प्राप्त किया जा सकता है।

• वेरफिकेशन के पश्चात् नॉमिनी के बैंक खाते में क्लेम की राशि यानि की 2,00,000 की रकम ट्रांसफर कर दी जाती है।

उम्मीद है की ऊपर प्रस्तुत जानकारी से आपको इस स्कीम को समझने तथा इसका लाभ लेने में आसानी होगी।

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