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प्रधान मंत्री किसान मान धन योजना


प्रधान मंत्री किसान मान धन योजना, किसानों की आर्थिक स्तिथि सुधारने के दिशा में केंद्रीय सरकार का एक और एहम कदम है । इस योजना को मई 2019 में केंद्रीय सरकार ने लागू किया था जिसका केंद्र अथवा लाभार्थी छोटे एवं सीमांत किसान हैं। इस योजना के अंदर 18 - 40 के छोटे एवं सीमांत किसान मात्र 55 -200 रुपए का अंशदान (प्रीमियम) देकर अपने बुढ़ापे के लिए एक न्यूनतम पेंशन सुनिश्चित कर सकते हैं जिससे उन्हें 60 वर्ष की आयु होने पर 3000 रुपए की राशि मासिक पेंशन के रूप में मिलेगी।  

योजना में नामांकन के लिए पात्रता :

प्रधान मंत्री किसान मान धन योजना के अंतर्गत नामांकन के लिए निम्नलिखत पात्रता मापदंड हैं :

• छोटे एवं सीमांत किसान

• आयु 18 -40 वर्ष के बीच होनी चाहिए

• किसान के पास 2 हैक्टर से अधिक खेती योग्य जमीन नहीं होनी चाहिए योजना में नामांकन के लिए जरुरी दस्तावेज़ : इस योजना में नामांकन के लिए निम्नलिखित दस्तावेज होना आवश्यक हैं 

• किसान का आधार कार्ड

• बैंक खाता एवं IFSC कोड की जानकारी (बैंक पासबुक)

• किसान एवं उसकी पत्नी का नाम एवं जन्म तिथि

• खेत की खसरा एवं खतौनी

• साथ ही किसान का फ़ोन नंबर उसके आधार कार्ड और बैंक खाते से जुड़े होने चाहिए।

कौन से किसान नहीं हो पाएंगे इस योजना में शामिल ?

• वे किसान जोकि पहले से किसी सामाजिक सुरक्षा योजना जैसे की नेशनल पेंशन स्कीम, कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम (EPFO), कर्मचारी कोष संगठन योजना आदि का भाग हैं; इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे।

• वे किसान जिन्होंने पिछले वर्ष आयकर भुगतान किया हो।

• वे किसान जोकि डॉक्टर , इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसे पेशों से जुड़ें हों।

• वे जोकि भुत काल एवं वर्तमान में सवैंधानिक पद धारकहों या रहे हों।

• जोकि संस्थागत भूमि धारक हों।

• केंद्रीय एवं राज्य सरकारों के मंत्रालय / कार्यालय / विभागों में कार्यरत हों।

कितना प्रीमियम देना होगा ?

इस योजना के प्रीमियम या अंशदान की राशि 55 रुपए से 200 रुपए प्रतिमाह तक होती है जोकि इस बात पर निर्भर करती है की किसान कितनी उम्र में इस योजना से जुड़ रहा है । यदि एक किसान 18 वर्ष की आयु में इस योजना से जुड़ता है तो उसे प्रतिमाह 55 रुपए का अंशदान देना होता है तथा सरकार भी उतना हे अंशदान देती है। वहीँ 30 वर्ष की आयु में इस योजना से जुड़ने पर किसान को 110 रुपए अंशदान देना होता है जबकि 40 वर्ष की आयु में इस योजना का भाग बनने पर 200 रुपए प्रतिमाह का अंशदान देना होता है। इस प्रकार उम्र बढ़ने पर अंशदान की राशि हर वर्ष बढ़ती जाती है।

योजना के लाभ

• लाभार्थी को केवल प्रीमियम की 50 % राशि जमा करनी होगी जबकि बाकि का 50 % प्रीमियम राशि का भुगतान केंद्रीय सरकार करेगी।

• यदि किसान की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी को प्रतिमाह पेंशन की आधी राशि मिलेगी; बशर्ते वह किसी और योजना का लाभ न उठा रही हो।

पंजीकरण की प्रक्रिया

इस योजना के अंतर्गत दो प्रकार से पंजीकरण किया जा सकता है: पहला, जन सेवा केंद्र (CSC) की सहायता से और दूसरा स्वयं योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर।

1.जन सेवा केंद्र (CSC) की सहायता से-

• पंजीकरण के लिए यह विकल्प चुनने पर आपको सभी बताये गए जरुरी दस्तावेज़ लेकर नजदीकी जन सेवा केंद्र पर जाना होगा।

• ये सभी दस्तावेज VLE को देने पर वह आपका आवेदन पत्र भरेगा, साथ ही आपका आधार कार्ड और बैंक अकाउंट विवरण भी आवेदन पत्र से जोड़ेगा।

• यह सब विवरण भरने पर व्यक्ति की आयु के अनुसार ऑटो गणना द्वारा मासिक अंशदान निर्धारित किया जायेगा।

• इसके बाद आवेदन पत्र पर आवेदनकर्ता के हश्ताक्षर करवाने के बाद VLE उसे स्कैन करके अपलोड कर देगा।

• अंत में किसान पेंशन खाता संख्या उत्पन हो जाएगी तथा किसान कार्ड प्रिंट करके आवेदक को दे दिया जायेगा।

2. स्वयं योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर-

• पंजीकरण के लिए यह विकल्प चुनने पर आपको सबसे पहले योजना ऑफिसियल वेबसाइट https://maandhan.in/ पर जाना होगा।

• इसके बाद आपको पेज पर दी गई पहली योजना ‘प्रधान मंत्री किसान मान धन योजना’ पर क्लिक करना होगा जिसके बाद आपको सीधे हाथ पर दिए गए 'click here to apply now' के हरे रंग के बटन को क्लिक करना होगा।

• इसके बाद आप अगले पेज पर पहुंच जायेंगे जहाँ आपको ‘self enrollment’ के विकल्प को चुनना होगा। अब 'login using mobile' लिखा आएगा जहाँ आपको अपना फ़ोन नंबर लिखकर 'proceed' पर क्लिक करना होगा।

• इसके बाद आपके लिखे गए फ़ोन नंबर पर OTP आएगा जिसे लिखने के बाद योजना का पंजीकरण फॉर्म कंप्यूटर स्क्रीन पर खुल जायेगा।

• इस फॉर्म में निज़ी जानकारी एवं बैंक खाते का विवरण भरकर सबमिट करना होगा। सबमिट करने के बाद अंत में फॉर्म का प्रिंट निकलकर भविष्य के लिए सुरक्षित कर लें।

यदि किसान मध्य में ही योजना को छोड़ दे

• यदि ग्राहक योजना में शामिल होने से 10 साल की अवधि पूरा होने से पहले निकलता है, तो उसे अब तक का जमा अंशदान एवं उसपर बचत ख़ाते के के अनुसार लगने वाला ब्याज दर से जोड़कर ब्याज भी दिया जायेगा।

• यदि ग्राहक योजना में शामिल होने से 10 की अवधि पूरी होने पर या उससे अधिक समय होने पर परन्तु 60 वर्ष की आयु से पहले इस योजना से निकलना चाहे, तो उसे जमा अंशदान एवं बचत बैंक ब्याज दर या पेंशन फण्ड के अनुसार जो भी ज्यादा है, उस ब्जाय दर से ब्जाय जोड़कर मिलने का प्रावधान है।

किसान की मृत्यु हो जाने पर क्या होगा ?

• पात्र ग्राहक की मृत्यु हो जाने पर उसका जीवनसाथी नियमित रूप से अंशदान करके इस योजना को चालू रख सकता है।

• साथ ही यह योजना दूसरा विकल्प भी देती है जिसके अनुसार जीवनसाथी अब तक का जमा अंशदान एवं उस पर बचत खाता ब्याज़ दर से मिलने वाले ब्याज की निकासी कर सकता है।

• ग्राहक एवं उसके जीवनसाथी की मृत्यु हो जाने पर जमा राशि कोष में ही रहती है।

योजना से जुड़े जरुरी लिंक:

https://maandhan.in/ यह इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट का लिंक है।

https://maandhan.in/auth/login इस लिंक पर जाकर आप इस योजना में अपना पंजीकरण स्वयं कर सकते हैं।

https://maandhan.in/scheme/pmkmy इस लिंक पर जाकर आप इस योजना से जुडी सरकार द्वारा जारी योजना की जानकारी पढ़ सकते हैं। उम्मीद है की यह लेख पढ़कर आपके लिए प्रधान मंत्री किसान मान धन योजना को समझना आसान हो गया होगा। इस योजना का भाग बनने से पहले इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आधिकारिक वेबसाइट से अवश्य पढ़ लें।

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